Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के बारे में सम्पूर्ण जानकारी

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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana संक्षिप्त विवरण

Yojna Name प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
Department Name मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर
Beneficiary देश के किसान
Online application start date आरंभ है
Objective देश के किसानों को सशक्त बनाना
Relief fund ₹200000 तक का बीमा
Yojna Type केंद्र सरकार की योजना
Official Website https://pmfby.gov.in

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) है। ये योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को फसल के नुकसान के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, यह किसानों के तनाव को कम करने और उन्हें व्यवसाय के रूप में खेती के साथ जारी रखने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है। कटाई के बाद की योजना में शामिल जोखिमों में बीज बोने या रोपण को रोकना, फसल के नुकसान के साथ-साथ सूखा, बाढ़, भूस्खलन आदि जैसे जिन्हे रोका नहीं जा सकता ऐसे जोखिमों के कारण खड़ी फसल को नुकसान शामिल है।

Fasal Bima Yojna Latest Update

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नयी घोषणा की है इस घोषणा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी है | देश के जो इच्छुक लाभार्थी पीएम फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते है तो वह 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते है वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें।

क्रियान्वयन एजेंसी

बीमा कंपनियों के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाएगा।मंत्रालय द्वारा नामित पैनल में शामिल एआईसी और कुछ निजी बीमा कंपनियॉ वर्तमान में सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि, फसल बीमा योजना में भाग लेंगी। निजी कंपनियों का चुनाव राज्यों के उपर छोड़ दिया गया है। पूरे राज्य के लिए एक बीमा कंपनी होगी।कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है, तथापि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश तथा संबंधित बीमा कंपनी यदि प्रासंगिक हो तो शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बीमा कंपनियों को किसानों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में प्रीमियम बचत से निवेश करने के माध्यम से विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य

  • किसानों की खेती में रुचि बनाये रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध करवाना।
  • किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है।
  • फसल बीमा योजना के तहत भूमि, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटने के नुकसान के कारण नुकसान होता है।
  • प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और कीटों, अन्य स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बिजली गिरने से नुकसान के लिए फसलों का बीमा किया जाता है।
  • फसल कटाई के बाद, बीमा कंपनी व्यक्तिगत आधार पर चक्रवात, ओलावृष्टि और तूफान से हुए नुकसान के कारण अगले 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसलों के नुकसान की भरपाई करती है।
  • यदि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण किसान फसलों की बुवाई करने में असमर्थ हैं तो उन्हें लाभ भी दिया जाता है।
  • किसानों द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम की दरें बहुत कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल क्षति के लिए बीमा राशि प्रदान करने के लिए किया जाता है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए योग्यता

किसानों द्वारा फसल बीमा (Fasal Bima) का लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें शेयर क्रॉपर्स और काश्तकार भी शामिल हैं, बशर्ते कि वे क्षेत्र में अधिसूचित फसलें उगा रहे हों, ऐसे किसान जिन्होने कोई लोन नहीं लिय़ा हैं वे किसान भी भूमि दस्तावेज प्रदान करने पर फसल बीमा (Fasal Bima) के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं दो और श्रेणियों की पहचान की गई है जिसमें किसान भत्तों को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें प्रकार के आवरण घटक भी कहा जाता है और ये हैं:-

  • अनिवार्य बिंदु (Compulsory Component) : यदि किसानों ने अधिसूचित फसलों के लिए आर्थिक संस्था से सीज़नल कृषि संचालन (SAO) लोन या लोन के लिए आवेदन किया है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा।
  • स्वैच्छिक बिंदु (Voluntary Component) : फसल बीमा उन किसानों के लिए विकल्प है जिन्होने कोई लोन नहीं लिय़ा हैं। यदि वे चाहें, तो वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सरकारी योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

PMFBY के लिए किन दस्तावेजों की है जरूरत

  • किसान की एक फोटो ।
  • आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)।
  • किसान का एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) ।
  • अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें।
  • खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा. इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा ले सकते हैं।
  • अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गयी है, तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी जरूर ले जायें. इसमें खेत का खाता/ खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए।
  • फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना जरूरी है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गतिविधि कैलेंडर

गतिविधि कैलेंडर खरीफ रबी
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण। अप्रैल से जुलाई तक अक्टूबर से दिसम्बर तक
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ़ तारीख (ऋणदाता और गैर-ऋणदाता)। 31 जुलाई 31 दिसम्बर
उपज डेेटा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख अतिंम फसल के एक महीने के भीतर अतिंम फसल के एक महीने के भीतर

क्लेम (वाद) करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

फसल बीमा के तहत किसानों द्वारा क्लेम करने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज नीचे दिए गए हैं :-

  • क्लेम फॉर्म ।
  • भूमि रजिस्ट्रेशन पत्र या भूमि पट्टिका संख्या ।
  • भूमि स्वामित्व दस्तावेज ।
  • आधार कार्ड ।
  • व्यक्तिगत पहचान प्रमाण जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड और / या वोटर कार्ड ।
  • बैंक अकांउट स्टेटमेंट ।
  • बुवाई डिक्लेरेशन ।
  • क्लेम प्रतिपूर्ति फॉर्म या आवेदन फॉर्म ।

PMFBY के लिए ध्यान रखने वाली कुछ अन्य बातें

  • फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना जरूरी है।
  • फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो।
  • दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साईट पर अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
  • कपास की फसल के बीमा का प्रीमियम पिछले साल प्रति एकड़ 62 रुपये था, जबकि धान की फसल के लिए 505.86 रुपये, बाजरा के लिए 222.58 रुपये और मक्का के लिए यह 202.34 रुपये प्रति एकड़ था।

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